मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023:-

हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी का रूप मानते है लेकिन हमारे देश में बेटियों के माता-पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत नही होने के कारण राज्य की बेटियो की जीवन-यापन, शिक्षा एवं विवाह में अनेक प्रकार समस्या उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न राज्य सरकार बेटियो के लिए विभिन्न प्रकार की योजना लाई है। इस योजना के माध्यम से  सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के माता-पिता के सर से उनके विवाह की चिंता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना नाम से व एक बहुत ही शानदार और परोपकारी योजना की शुरुआत की।अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं । तो आप बिल्कुल सही आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस लेख में आपको योजना से संबंधित पूरी जानकारी जैसे योजना की पात्रता, इसके आवेदन की प्रक्रिया और योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु लगने वाला दस्तावेज  सभी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना :-

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना  की शुरुआत मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यामंत्री शिवराज चौहान द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से बेटियों की शादी के लिए ₹ 200000 की लाख की प्रोत्साहान amount प्रदान की जाएगी जिससे बेटियों के माता-पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता नही करनी पडेगी ।

Overview of मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

योजना का नाममुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
LAUNCHEDMP
BENEFICIARYDaughter of Madhya Pradesh
योजना का उद्येश्यProviding financial assistance on daughter marriage.
DEPARTMENTसामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंमुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिसहायता की राशि- 2 लाख रू
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ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://socialjustice.mp.gov.in

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ

  • मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है।
  • मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना योजना के तहत बेटियों को 200000 /- की सहायता राशि
  • मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना योजना के माध्यम से बेटियों की जनसंख्या मे वृद्धि होगी।
  • मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से बेटियों को आत्मसम्मान मिलेगी ।
  • मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना  योजना की राशि बेटियों के खाता में 18 साल के पूरा होने के बाद ट्रासफर कर दिया जाएगा ।
  • मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना विवाह उपरांत 7 बर्ष के भीतर विवाह विच्छेद होने पर दी गई सहायता राशि कल्याणी से वसूल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की पात्रता

  • बेटियाँ मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • बेटियों की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक बेटी आयकर दाता नहीं हो, ।
  • आवेदिका की माता पिता सरकारी कर्मचारी नही हो .
  • आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे होनी  चाहिए।
  • पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली बेटियां इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आवेदक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज़ मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

  • आधार कार्ड
  • निवास  प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • उम्र प्रमाणपत्र
  • Photo
  • Mob.
  • Email,
  • Ration card

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना को कैसे Apply करें :-

  • इस योजना का आवेदन आफलाइन के माध्यम से किया जाएगा
  • योजना का Application form प्राप्त कर लें
  • आवेदन फार्म पर सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरें।
  • अपने  Sing / thumb का निशान लगाए।
  • आवेदन फर्म पर रंगीन फोटो अटैच कर के जमा कर दें।
  • आवेदन फर्म को अपने जिला के कलेक्टर/ संयुक्त संचालक / सामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय के ऑफिस मे जमा कर दें।
  • इस तरह आप एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।.

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