मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Yojana

सरकार द्वारा ऐसे कई पेंशन योजना चलाई जा रही क्योंकि हम सभी जानते है इस बढ़ती महंगाई से कमजोर वर्ग के पास आर्य का निश्चित स्त्रोत नही होने के कारण अपना जीवन यापन करने मे समस्या उत्पन्न हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से अभिभावक या दंपत्ति जिनकी संतान केवल बेटियां हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में पेंशन दी जाएगी। जिससे अभिभावक अपनी रोज की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इस प्रकार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक नई पेंशन योजना का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना।“

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्यप्रदेश के सभी जिले में कन्या पेंशन योजन की शुरुआत की है। बुढ़ापे में आदमी से काम भी नहीं होता है कि, वह काम करके ही कुछ पैसे कमा ले और अपना जीवन यापन सही से कर ले। इसी बात को समझते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के अन्तगर्त तैसे अभिभावक इस गोजना का लाभ प्राप्त कर सकते है जिनकी संतान केवल बेटियां है क्योकि अतः सरकार वैसे अभिभावक इस योजना के माध्यम से 600/- हर महीने सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी।डीबीटी विधि से पेंशन राशि सीधे उसके खाते में हस्तांतरित की जाती है.यदि आपके पास मध्य प्रदेश का पहचान पत्र है, तो आप उपरोक्त योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना में ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है और ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश में ऐसे कोई माता-पिता है, जिनके सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई थी और बेटियों के बालिग होने पर उनका विवाह कर दिया है और विवाह हो जाने के पश्चात अब ऐसे माता-पिता अकेले रहने के लिए मजबूर है। बुजुर्ग हो जाने की वजह से वह कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनके महीने के खर्चे के लिए सरकार के द्वारा उपरोक्त योजना को पेंशन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं

NAME OF SCHEME Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Yojana
LAUNCHED BYSHIV RAJ CHAUCHAN JI
DEPARTMENTDEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE OF MADHYA PREDASH
BENEFICIARYCITIZEN OF THE STATE
OBJECTIVEPROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE
PENSION AMOUNT600 / PER MONTH
STATEMP
YEAR2023
APPLICIATION PROCESSONLINE
OFFICIAL WEBSITEhttp://www.mpedistrict.gov.in/

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पात्रता

  • मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक की आयु 60 साल होनी चाहिए।
  • आवेदक की संतान केवल बेटियां हो
  • पति- पत्नी INCOME TAX RETRUN FILE भरने वाले श्रेणी में ना आते हो।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड (पत्नी और पति)
  • मतदाता पहचान पत्र (पत्नी और पति))
  • फोटो (पत्नी और पति)
  • RESDINTIAL CERTIFICATE
  • आय प्रमाण पत्र
  • MOBILE NUMBER
  • BANK ACCOUNT
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यदि आवेदक महिला है

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ

  • राज्य के गरीब अभिभावक को लाभ मिलेगा
  • अभिभावक को 600 रू० की पेंशन प्रदान किया जाएगा,
  • यह योजना का लाभ मिलेगा जिनकी केवल एक कन्या पुत्री है और उनकी शादी हो गई है।
  • अभिभावक को आत्मनिर्भर बनाना
  • अभिभावक अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजनाhttp://www.mpedistrict.gov.in
  • एमपी लोक सेव गौटेनर पोर्टल योजना पर क्लिक करें।

  • सामाजिक कल्याण और पेंशन पर क्लिक करें और क्लिक करें  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

फॉर्म देखें पर क्लिक करें

  • सभी विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें और लोक सेवा कार्यालय में जाएं और दस्तावेज़ जमा करें.
  • इसके बाद अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा करें
  • इस तरह आप मुख्यमंत्री बालिका अभिभावक पेंशन योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।

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