मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई एक योजना है। इस योजना की घोषणा राज्य के 23वें स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को किया गया था. इस योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा state के गरीब जरूरतमंद परिवारों को उसकी बेटी विवाह हेतु जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ उन्ही जोडो को मिलेगा जो सरकार द्वारा आयोजित कराये जाने वाले सामूहिक विवाह सम्मलेन मे अपना शादी करना होगा। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं । तो आप बिल्कुल सही आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस लेख में आपको योजना से संबंधित पूरी जानकारी जैसे योजना की पात्रता, इसके आवेदन की प्रक्रिया और योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु लगने वाला दस्तावेजसभी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा.
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना
किसी भी परिवार में जब बेटियाँ जन्म लेती है, तभी उसके माता-पिता को उसके शादी की चिंता सतताने लगती है इस समस्या को देखते हुए उत्तराखंड अपने 23वां स्थापना दिवस के दिन एक अपने राज्य के बेटियो के एक योजना की घोषणा की मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य की गरीब वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान की सहायता प्रदान की जाएगी. जिससे बेटियों के माता-पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता नही करनी पडेगी ।
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का अवलोकन
NAME OF SCHEME | मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना |
STATE | उत्तराखंड |
BENEFIT | राज्य के बेटियो |
OBJECTIVE | कन्या के विवाह में आर्थिक सहायता |
YEAR | 2023 |
OFFICIAL WEBSITE |
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना उद्देश्य
उत्तराखंड में ऐसे कई परिवार हैं, जो आर्थिक तौर पर ज्यादा संपन्न नहीं है वह apne beti ki आर्थिक कमजोरी की वजह से सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाती है और जब उनकी शादी की उम्र हो जाती है, तो परिवार वालों को भी कन्या के विवाह की चिंता सताने लगती है। यही वजह है कि, उत्तराखंड सरकार ने कन्या के विवाह में आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से कन्या सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत करी हुई है, ताकि माता-पिता आर्थिक कमजोरी की वजह से अपनी कन्या का विवाह ना डालें और सही समय पर उसकी शादी करके अपना जीवन धन्य बना ले।
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का लाभ
- इस योजना के माध्यम से कन्या का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से सरकार आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तराखंड की कन्याओं को दिया जाएगा
- सरकार योजना के द्वारा आर्थिक सहायता के साथ ही साथ कन्यादान के आइटम को भी प्रदान करेगी।
- जल्द ही योजना में आवेदन की प्रक्रिया को लांच किया जाएगा ताकि योजना में लोग आवेदन कर सके।
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की पात्रता
- कन्या को उतराखंड के मूल निवासी होनी चाहिए।
- कन्या की उम्र 18 साल अथवा 19 साल से अधिक को
- कन्या गरीब परिवार मे सम्बन्धित होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ कन्या को पहली बार शादी करने पर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज
- वधु का आधार कार्ड
- वर का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन कैसे करें
हम आपको यह ज्ञात करना चाहते है, यह योजना की घोषणा 9Nov 2023 को उत्तराखंड के 23वां स्थापना दिवस के दिन किया गया है। इस योजना का महत्वपूर्ण उददेश्य बेटियों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है, ताकि पैसे के कमी होने न और शादी समय पर पूरा हो सके। सरकार द्वारा इस योजना मे कैसे आवेदन करना एवं आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी नही दिया गया है. उम्मीद है कि, जल्द ही योजना में आवेदन की प्रक्रिया सरकार जारी कर देगी, तो ऐसे में हम आर्टिकल में आपको योजना में कैसे आवेदन करना है, इसकी जानकारी देंगे।