Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना (लाभ, लाभार्थी, आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, पात्रता, सूची, स्टेटस, दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल, आधारिक वेबसाइट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आखरी तारीख ) Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 (Benefits, beneficiaries, application form, registration, eligibility criteria, list, status, official website, portal, documents, helpline number, last date, how to apply)
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा श्रमिक की आर्थिक में सुधार लाने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले श्रमिक 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप उसके खाते में हस्तांरित किया जाएगा । इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी तो दोस्तो यदि आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023
इस योजना के तूहुत छत्तीसगढ़ अवन एवं अन्य सनिमार्ण में पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 1500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि के माध्यम से श्रमिक अपना आर्थिक समस्या को दूर करके अपनी जीवन स्तर को सुधार करने में काफी मदद मिलेगा।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं (Features and Benefits)
Name of Scheme | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना |
द्वारा लॉन्च किया गया | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा |
राज्य : | छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य: | इस राज्य के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना |
Department | श्रम विभाग |
श्रमिक पेंशन राशि : | 1500 /- per month |
आवेदन प्रक्रिया: | आनलाइन / ऑफलाइन |
Official website | https://cglabour.nic.in/Public/ApplicationBOC_public.aspx |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की पात्रता (Eligibility)
- आवेदकों को छत्तीसगढ़ का स्थायी श्रमिक होनी चाहिए।
- श्रमिकों की आयु 60 या इससे अधिक हो।
- श्रमिक भवन या अन्य कर्मकार मंडल के तहत पंजीकृत हो
- श्रमिकों की बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड,
- मोबाइल नम्बर,
- बैंक खाता,
- Photo,
- श्रमिक पंजीयन नम्बर,
- श्रमिक कार्ड.
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र,
- आयु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य (Objective)
जब श्रमिक 60 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते हैं तब उनके लिए मजदूरी करके रोजगार प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है और उन्हें रोजगार के अवसर ही नहीं मिलते हैं। इसीलिए उन्हें सहायता देने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की हैं। जिससे राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने पेंशन राशि मिले। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधारा जा सके और उनके जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
- श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा ताकि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना होना पड़े।
- श्रमिकों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जमा किया जाएगा।
- श्रमिक 60 वर्ष के पश्चात भी आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- इस योजना के द्वारा अब तक 24.52 लाख किसानों को पेंशन दी जा चुकी है।
योजना छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Registration)
- इसके लिए आपको सिर्फ नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले योजना छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। https://cglabour.nic.in/Public/ApplicationBOC_public.aspx.
- आपको संसाधन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- आपको ” योजनाओं “ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- सभी मंडल की योजना की लिस्ट देखने को मिलेगी। यहां पर आपको मंडल का नाम चुने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उनमें से आप को भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके स्क्रीन में सभी सरकारी योजना का लिस्ट आ जाएगी। जिसमें से आपको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के सामने आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसमें से आपको सभी जरूरी जानकारी को सही-सही भरना है जैसे नाम आधार कार्ड नंबर श्रमिक पंजी नंबर इत्यादि।
- यहां आपको जरूरी दस्तावेज को अपलोड कर देना है।
सभी जानकारी को सही-सही भरने के बाद और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से आप बड़ी आसानी से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना हेल्पलाइन
इस योजना से जुड़ी कोई भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टियल के बाहर, निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं:
0771-3505050
अगर योजना में आवेदन करने में कोई समस्या आए, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।”
Bhaut aacha
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