Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana:इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा गरीब विधावा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को शादी के आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना के अन्तगर्त बेटियों की शादी के लिए परिवार को 51000 रूपये दिया जा रहा है, यह धनराशि पहले 41000 रुपये थी जो अब 51000 /- तय कर दिया गया है। इस योजना का नाम हरियाणा कन्यादान योजना का नाम बदलकर शाही शगुन योजना रखा गया है. इस योजना में आवेदनकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुचित जाति से संबंधी सभी बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं । तो आप बिल्कुल सही आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस लेख में आपको योजना से संबंधित पूरी जानकारी जैसे योजना की पात्रता, इसके आवेदन की प्रक्रिया और योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु लगने वाला दस्तावेज सभी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा
Mukhyamantri vivah shagun yojana Haryana
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा:-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा अपने राज्य के Haryana Kanyadan Yojana में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ (Girls belonging to scheduled castes / tribes and below poverty line as well as widows will also be provided benefits.) प्रदान किया जायेगा। बेटियों को यह लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस योजना के गरीब तहत राज्य के गरीब बेटियों को शादी के लिए सरकार द्वारा परिवार को 51000 रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि परिवार अपने बोटेयो की शादी को बेहतर तरह से कर सकें।
Overview of मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा
योजना का नाम | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana |
विभाग | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
राज्य | हरियाणा |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार |
साल | 2023 |
लाभार्थी | BPL के अतर्गत आने वाली राज्य की गरीब लडकियाँ |
उद्देश्य | विवाह हेतु बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान |
देय राशि | 1100/- TO 71000/- |
APPLY | ONLINE |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
Latest Update:
20th Aug 2023:
Objective of Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब है पैसे न होने के कारण अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है । इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है ।विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा में दी जाने वाली अनुदान धनराशि
Sr. No. | Category | शगुन की कुल राशि |
1 | विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे। (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) | 51000/- |
2 | एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) | 71,000/- |
3 | खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति जिसकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो)। | 31,000/- |
4 | सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रुपये से कम या उसके बराबर है। 1,80,000 प्रति वर्ष | 31,000/- |
5 | दिव्यांगजन (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) a.यदि नवविवाहित जोड़ा है तो दोनों विकलांग हैं। b.यदि नवविवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है- | 51,000/- 31,000/- |
NOTE:-
a.यह जोड़ा हरियाणा में समाज के सभी वर्गों से संबंधित है, जो योजना के उपरोक्त प्रावधानों में शामिल नहीं हैं, जो शादी की तारीख से 30 दिनों की अवधि में अपनी शादी का पंजीकरण कराते हैं, उन्हें रुपये का शगुन दिया जाएगा। 1100/- और एक मिठाई का डिब्बा।
नोट (बी):- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कृपया https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Amount in English
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा पात्रता
- इस योजना के लिए आवेदिका को हरियाणा का मूल निवासी हो
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष तथा दूल्हे की आयु 21 बर्ष हो.
- इस योजना का लाभ परिवार की अधिकतम 3 बेटियों को मिलेगा
- इस योजना का लाभ विधवा व तलाकशुदा महिलाएं पुनर्विवाह के लिए प्राप्त कर सकती है।
- पति पत्नी को सभी दस्तावेजों को विभाग में एक बर्ष के अंदर जमा करना होगा
- आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपहों से कम होनी चाहिए ।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Documents Required
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड
- राशन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- परिवार का सालाना आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक विवरण
- विवाह प्रमाण पत्र (विवाह पंजीकृत होना चाहिए.)
- दूल्हे एवं दुल्हन का आयु प्रमाण पत्र
- पुनर्विवाह हेतु तलाक शुदा प्रमाण पत्र
- आवेदक व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Advantage of मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना योजना के तहत बेटियों को 100000 /- की सहायता राशि
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना योजना के माध्यम से बेटियों की जनसंख्या मे वृद्धि होगी।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से बेटियों को आत्मसम्मान मिलेगी ।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि बेटियों के खाता में 18 साल के पूरा होने के बाद ट्रासफर कर दिया जाएगा ।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना विवाह उपरांत 7 बर्ष के भीतर विवाह विच्छेद होने पर दी गई सहायता राशि कल्याणी से वसूल किया जाएगा।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana online apply:
STEP 1.
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://saralharyana.gov.in/#
STEP 2.
- उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया मुखपृष्ठ खुल जाएगा
- यहां नए रजिस्टर यूजर पर क्लिक करें
- एक नया पेज खुल जाएगा और ध्यान से सभी विवरण भरें
- अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर दर्ज करें और पासवर्ड बनाएं
- कैप्चा कोड भरें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करें
- आपका फॉर्म सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएगा
- अगली प्रक्रिया के लिए आपको इस योजना के तहत पुन: लॉगिन करना चाहिए।
STEP 3.
STEP 4.
STEP 5.
फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें इसके बाद नीचे दिए गए मेंबर डिटेल्स को सेलेक्ट करें और सेंड ओटीपी के विकल्प का चयन करें।
STEP 6.
- First of all read full form and fill all details with carefully .
- घोषणा पत्र में टिक करें और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
STEP 7.
- Attached all document like bank account , residence proof of girls, marriage card proof and age proof etc
- सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है।
- आवेदन सफल होने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर आगे के लिए इसे सुरक्षित रखे।
Please note:मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अप्लाई करने के बाद आपको कहीं जाने या कही पर कोई डाक्यूमेंट्स सबमिट करवाने की आवश्कता नहीं है | ऑनलाइन वेरीफाई के बाद 30 दिन के अंदर आवेदक के बैंक खाते में राशी भेज दी जाती है |
होम पेज | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
FAQ
1.शादी शगुन योजना हेतु बालिकाएं कौन सी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती है ?
· सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in
2.विवाह शगुन योजना हरियाणा की अंतिम तिथि क्या है
आवेदक को विवाह के 6 माह के अन्दर अपना आवेदन पत्र विवाह पंजीकरण के साथ प्रस्तुत करना होगा।
विवाह की तारीख के 6 माह के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।